ग्राम समाचार न्यूज़ : रेवाड़ी : जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम 1897 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरस्वती विहार-दो में सिंगला जनरल स्टोर से डा. किरण अस्पताल रेवाड़ी व होटल परिचय से विजय अस्पताल वाली गली को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में आने वाले सभी लोगों को आरोग्य सेतु एप मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह द्वारा सावधानी के तौर पर सरस्वती विहार-दो के शेष एरिया को बफर जोन में शामिल किया गया हैं। जिलाधीश ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। जि़लाधीश ने कहा कि लोग घबराएं नहीं, कोरोना से बचाव के लिए दो गज की दूरी, मास्क का प्रयोग, खुले में न थूकना आदि नियमों की अनुपालना करते हुए प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन और जिलावासी मिलकर जिला रेवाड़ी में कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के संक्रमण के फैलाव को रोकने में सक्षम हैं। कंटेनमेंट जोन में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर डयूटी सौंप दी गई है। कंटेनमेंट जोन में डयूटी मजिस्ट्रेट किए नियुक्त :
जिलाधीश ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। कंटेनमेंट में सुमित कुमार सहायक प्रो. 9050071816 को सुबह छह बजे से दोपहर बाद दो बजे तक, त्रिदेव सहायक प्रो. 8295483570 को दोपहर बाद दो बजे से रात 10 बजे तक तथा विनोद कुमार सहायक प्रो. 9468494872 को रात दस बजे से सुबह छह बजे तक डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जबकि पुलिस अधिकारी विरेंद्र सिंह एसएचओ माडल टाउन रेवाड़ी 7056666122 होंगे। जिलाधीश ने कहा कि जिला स्वास्थ्य विभाग को कन्टेनमेंट जोन में कोविड प्रोटोकॉल के तहत कोरोना वायरस की चैन को तोडऩे के लिए सभी उपायों को अमल में लाने के आदेश दिए गए हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कनटेनमेंट जोन को पूरी तरह सील करने, सैनिटाइज करने, सभी संभावित के सैंपल लेने, आईएलआई खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि के मरीजों के सैंपल लेने, डोर-टू-डोर थर्मल स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित होने के कारण डीएफएससी विभाग रेवाड़ी और कार्यकारी अधिकारी नप रेवाड़ी द्वारा घर-घर आवश्यक खाद्य सामग्री पंहुचाने की व्यवस्था की जाएगी। जिलाधीश ने कन्टेनमेंट जोन में बिजली, पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाएं निर्बाध रूप से जारी रखने के संबधित विभागों को आदेश दिए हैं ताकि कंटेनमेंट जोन में किसी भी नागरिक को कोई परेशानी न हो। जिलाधीश ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सभी संबंधित विभागों की डयूटी आदेशित कर दी गई है। कंटेनमेंट व बफर जोन के ओवरऑल प्रभारी अधिकारी एसडीएम रेवाड़ी होंगे। कन्टेनमेंट व बफर जोन में उपरोक्त नियमों की अवहेलना करने का आरोपी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत दंड का भागी होगा।
बॉक्स : नंगला ढाणी, मामडिया अहीर, मामडिया ठेठर व मामडिया आसमपुर कंटेनमेंट जोन से हुए मुक्त :
जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के कंटेनमेंट प्लान में दिए गए प्रावधानों व सिविल सर्जन रेवाड़ी की रिपोर्ट के आधार पर नंगला ढाणी, मामडिया अहीर, मामडिया ठेठर व मामडिया आसमपुर को कंटेनमेंट जोन व संबंधित 10 क्षेत्रों को बफर जोन से डीनोटिफाई करने के आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि नंगला ढाणी, मामडिया अहीर, मामडिया ठेठर व मामडिया आसमपुर में गत 16 मई को दो कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था।
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