ग्राम समाचार न्यूज़ : रेवाड़ी : जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने सरकार के आदेशानुसार कंटेनमेंट जोन को छोडक़र अन्य दुकानों व बाजार के लिए लॉकडाउन में छूट देते हुए अनलॉक-वन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की जारी की है। जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए सभी को मानक संचालन प्रक्रिया की पालना करनी होगी। डीएम यशेन्द्र सिंह ने कहा कि जिला में हेयर कटिंग सैलून और बारबर शॉप सोमवार से शनिवार तक सुबह नौ बजे से लेकर सांय 7 बजे तक खुलेंगी। हेयर कटिंग सैलून और बारबर शॉप संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की पूर्ण रूप से पालना करनी होगी। हेयर कटिंग सैलून और बारबर शॉप संचालकों को बरतनी होंगी ये सावधानियां : हेयर कटिंग सैलून और बारबर शॉप संचालक द्वारा बुखार, सर्दी-जुकाम, खांसी से पीडि़त व्यक्ति के अलावा होम क्वारंटीन व्यक्ति के हाथ पर स्टैंप होने पर भी दुकान में प्रवेश न करने दें। कंटेनमेंट जोन में से आने वाले ग्राहकों का दुकान में प्रवेश वर्जित रहेगा। संचालकों को सभी ग्राहकों का तिथि अनुसार पूरा रिकार्ड नाम, पता, मोबाइल नंबर सहित मेनटेन करना होगा ताकि जरूरत पडऩे पर आसानी से सम्पर्क किया जा सके। उन्होंने कहा कि घर-घर जाकर बाल काटने व ब्यूटिशियन सर्विस पर प्रतिबंद रहेगा। संचालकों को टॉकन सिस्टम प्रयोग करना होगा। ग्राहकों के लिए एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजर होना जरूरी है। पूरा स्टाफ थ्री लेयर का सर्जिकल मास्क लगाएगा। इसके अलावा प्लेन गोग्लस, फेस शिल्ड, हेड कवर व एप्रिन व हैंड गलव्ज पहना जरूरी होगा। खांसी , जुखाम, बुखार व सांस लेने में तकलीफ के लक्षण वाले स्टॉफ को कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। किसी को भी बिना मास्क के दुकान के अंदर न आने दिया जाए। सैलून-शॉप पर डिस्पोजेबल तौलिया या पेपर इस्तेमाल करे या फिर ग्राहक अपना तोलिया लेकर आए। हर ग्राहक के बाद बाल काटने के लिए उपयोग में लाया गया सामान 30 मिनट के लिए सैनिटाइज करें। टोकन सिस्टम या अपॉइंटमेंट सिस्टम लागू करें।
कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखें। दुकान के कॉमन एरिया, लिफ्ट, सीढिय़ों को एक प्रतिशत सोडियम हाईपो क्लोरो राइड सोल्यूशन के साथ कम से कम दिन में दो बार साफ करें। दुकान के प्रवेश द्वार पर दूसरों बचाकर कैसे खांसे व सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में पोस्टर चस्पा करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राहक व दुकानदार के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य है।

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