ग्राम समाचार न्यूज़ : रेवाड़ी : जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते जिला में बैंक्वेट हाल सशर्त खोले जा सकेंगे। शादी-विवाह कार्यक्रम में सभी को मिलाकर 50 से ज्यादा व्यक्तियों की हाजिरी नहीं होगी। कार्यक्रमों के लिए सम्बंधित एसडीएम से लिखित में अनुमति लेनी भी अति अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बुखार, ठंड कफ, सांस लेने में परेशानी वाले व्यक्ति को समारोह में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
उपायुक्त कहा कि समारोह हाल में सैंट्रल एयर कंडीशनिंग की अनुमति नहीं होगी। प्रवेश द्वार पर ही सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करना बैंक्वेट मालिक की जिम्मेदारी होगी। बैंक्वेट परिसर में प्रवेश करने से पहले सभी को मास्क देंगे, सारा स्टाफ भी मास्क पहनेगा और समय-समय पर पूरा हाल व परिसर सैनिटाइज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी को सामाजिक दूरी यानि दो गज की दूरी बनाकर रखनी होगी। उन्होंने कहा कि समारोह में शराब, पान-गुटखा, तंबाकू आदि का प्रयोग बैन रहेगा।
जिलाधीश ने कहा कि जो लोग कन्टेन्मेंट जोन में रह रहे हैं, उन्हें विवाह कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। शादी समारोह में जो लोग शामिल होंगे, संबंधित बैंक्वेट व मैरिज पैलेस के मालिकों को उन सभी व्यक्तियों की सूची बनानी होगी, जिसमें नाम, पता व सम्पर्क नम्बर लिए जाएंगे। प्रशासन की ओर से ड्ïयूटी मजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियों की कड़ी निगरानी रहेगी। यदि कहीं भी निर्देशों का उल्लंघन मिलने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम व आईपीसी की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बिना फेस मास्क लगाए घूमता हुआ पाया गया तो उस पर मौके पर ही चालान करके 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गेस्ट को मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करनी अनिवार्य होगी।

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