ग्राम समाचार, भागलपुर। भाजपा नेता रोशन सिंह के ऊपर रंगरा थाना में हुए मुकदमे की सुनवाई अब एक जून को होगी। बता दें कि दिल्ली के शाहीनबाग में सीएएए को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान दंगा भड़काने से जुड़े मुकदमे में जेल में बंद गर्भवती सफूरा जरगर से जुड़े सवाल जो कि देश भर में वायरल था। उस सवाल को रोशन सिंह ने 4 मई को अपने फेसबुक वाल से भी पोस्ट किया था। जिसके बाद विपक्षियों ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अभियान चलाया था। जिसपर रंगरा थाना प्रभारी अजय कुमार राम ने उनके ऊपर 8 मई को रंगरा थाना में कांड संख्या 158/2020 धारा 153A, 295A आईटी एक्ट 2000 के तहत मुकदमा दर्ज किए थे। रोशन सिंह के तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता बिरेश मिश्रा ने बताया कि रोशन सिंह का एंटी सिपेट्रिक बेल डिस्ट्रिक्ट जज अरविंद कुमार पाण्डेय के यहां फाइल किया गया था। जिसे उन्होंने एडीजे फोर दिनेश शर्मा के यहां ट्रांसफर किया था, जिसकी सुनवाई 21 मई को होनी थी लेकिन खराब मौसम के वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संभव नहीं हो सका। अब इस मामले की सुनवाई एक जून को होगी।
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Bhagalpur News:भाजपा नेता रोशन सिंह के एंटी सिपेट्रिक बेल पर सुनवाई अब एक जून को
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