ग्राम समाचार,गोड्डा:- मोबाइल फोन अथवा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया गया विमर्शित एवं विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग विशेष के धर्म अथवा धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उनके धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किया गया हो, पूर्णतया विधि विरुद्ध कार्य है। गोड्डा के रवि दे नामक व्यक्ति द्वारा अपने फेसबुक वाल में आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था जिसके कारण उनके विरुद्ध गोड्डा नगर थाना में भारतीय दंड संहिता एवं आईटी एक्ट 2000 के तहत कांड दर्ज किया गया है तथा गोड्डा के ही मोहम्मद इंतखाब खलीफा साकीन लेहरी टोला के द्वारा भी अपने फेसबुक वॉल पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला एवं धार्मिक भावना को आहत करने वाला संवाद किया गया था जिसके कारण इंतखाब खलीफा के विरुद्ध नगर थाना में आईपीसी तथा आईटी एक्ट के तहत कांड दर्ज किया गया है।
अतः समस्त गोड्डा वासियों से अपील है कि सोशल मीडिया (फेसबुक, व्हाट्सएप, टि्वटर, इंस्टाग्राम इत्यादि) में किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक पोस्ट जो किसी धर्म अथवा वर्ग विशेष की धार्मिक भावना को आहत पहुंचाते हो, अपलोड अथवा शेयर ना करें। अन्यथा आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी व्हाट्सएप ग्रुप को एडमिन मोड में करना सुनिश्चित करें अन्यथा यदि किसी सदस्य के द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट किया जाता है तो दोनों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
॥ भुपेन्द्र कुमार चौबे (पथरगामा) गोड्डा॥
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