Rewari News : सीआईए पुलिस ने सट्टा खाईवाली करने वाले एक आरोपी को किया गिरफतार, 4120/- रुपए बरामद

 सीआईए रेवाडी पुलिस ने सट्टा खाईवाली करने वाले एक आरोपी को किया गिरफतार –

कुल 4120/- रुपए बरामद –


सीआईए रेवाडी पुलिस ने पुलिस अधीक्षक रेवाडी के दिशानिर्देशानुसार सट्टा खाई करने वालो के खिलाफ कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफतार करके उसके कब्जा से कुल 4120/- रुपए बरामद किए है। गिरफतार किए गए आरोपी कि पहचान राजीव नगर धक्का बस्ती निवासी अंकित के रुप मे हुई है। जांचकर्ता ने बतलाया की पुलिस को सुचना मिली की अंकित पुत्र औमप्रकाश निवासी धक्का बस्ती राजीव नगर रेवाडी अपने घर के सामने काफी समय से सट्टा खाई का काम कर रहा है, जो अभी भी अपने घर के सामने सट्टा खाई वाली का काम कर रहा है। पुलिस मिली सुचना पर बताई जगह पर रैड करने पहुंची तो वंहा पर एक य़ुवक अपने घर के सामने सट्टा खाई वाली का काम कर रहा था। पुलिस ने उस शकस को शक के आधार पर काबू करके उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम अंकित पुत्र औमप्रकाश निवासी धक्का बस्ती राजीव नगर रेवाडी बतलाया। य़ुवक की तलाशी लेने पर उसके कब्जा से कुल 4120/- रुपए व अन्य सामान बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना माडल टाऊन रेवाडी मे जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफतार कर लिया है। आरोपी को बाद कार्यवाही थाना माडल टाऊन पुलिस द्वारा पुलिस बेल पर रिहा किया गया है।

सीआईए रेवाडी पुलिस ने इसी क्रम मे  एक अन्य जगह पर सट्टा खाईवाली करने वाले एक ओर आरोपी को गिरफतार करके उसके कब्जा से कुल 2990/- रुपए बरामद किए है। गिरफतार किए गए आरोपी की पहचान रेवाडी के मोहल्ला बालसराय निवासी तिलकराज के रुप मे हुई है। जांचकर्ता ने बतलाया की पुलिस को मंगलवार को गस्त के समय सुचना मिली की वाल्मीकी मोहल्ला नजदिक धारुहेडा चुंग्गी के पास एक शक्स सट्टा खाई वाली कर रहा है। पुलिस मिली सुचना पर बताई गई जगह पहुंची तो वंहा पर एक शक्स सरे आम जगह पर सट्टा खाई वाली कर रहा था। पुलिस ने उस शक्स को काबू करके उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम तिलक राज पुत्र ज्ञानेद्र निवासी मौबालासराय रेवाड़ी बताया तथा युवक की तलाशी लेने पर उसके कब्जा से कुल 2990/- रुपए व अन्य सामान बरामद हुआ । पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना शहर रेवाडी मे जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफतार कर लिया है। आरोपी को बाद कार्यवाही पुलिस बेल पर रिहा कर दिया है।

गोली मारकर युवक की हत्या करने के मामले मे एक ओर आरोपी गिरफतार-
गांव भूरथल जाट मे लग्न समारोह मे आपसी रजिंश मे बदला लेने की भावना से गोली मारकर घटना को अंजाम दिया गया था-
सीआईए रेवाडी पुलिस ने गोली मारकर एक युवक की हत्या करने के मामले मे कार्यवाही करते हुए एक ओर आरोपी को प्रोडैक्शन वांरट पर गिरफतार करके दिन के पुलिस रिमाण्ड पर लिया है। गिरफतार किए गए आरोपी की पहचान जिला रोहतक के निदाना निवासी मोनू उर्फ सुक्खा के रुप मे हुई है। उक्त मामले मे 4 आरोपी पहले हि गिरफतार किए जा चुके है। जांचकर्ता ने बतलाया की 05 फरवरी 2020 को दिनेश निवासी जाट भुरथल के लग्न समारोह मे उसके दोस्त अशोकमोनी उर्फ ललित, दिपक व उसके अन्य साथी हुए थे।उसी दोरान वंहा पर हरिओम पुत्र गुलाब सिंह निवासी बसई गुरुग्राम वा अमित पुत्र ब्रहमपाल निवासी देवीलाल कालोनी सै.9ए गुरुग्राम वा पवन निवासी भुढका व उनके साथ कुछ ओर साथी  गाडियो मे सवार होकर आए ओर  गाडी से उतरने के बाद ललित उर्फ मोनीदिपक व अशोक पर गोली चलानी शुरु कर दी ओर ललित उर्फ मोनीदिपक व अशोक को गोली लगने से घायल होने पर वे सभी वंहा से गाडियो मे सवार होकर भाग गए। उसके बाद आस पास के लोगो ने साधन का प्रबंध करके घायलो को ईलाज के लिए अस्पताल मे दाखिल करवाने के लिए भेज दिया तथा पुलिस को सुचना दि गई। पुलिस को सुचना मिलने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए घायल अशोक के ब्यान पर हत्या की कोशिश व आर्मस एक्ट के तहत  मामला दर्ज करके जांच शुरु कर दि थी। तथा इलाज के दोरान ललित उर्फ मोनी कि गोली गलने से मोत होने के कारण मुकद्मा मे हत्या की धारा जोडी जाकर मामले मे कार्यवाही करते पुलिस ने मामले मे सलिंप्त मे 4 आरोपियो को पहले ही गिरफतार करके न्यायिक हिरासत मे भेज दिया गया था। उक्त मामले मे सीआईए रेवाडी पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मंगलवार को मामले मे सलिंप्त पांचवे आरोपी मोनू उर्फ सुक्खा पुत्र लख्मी निवासी निदाना जिला रोहतक को प्रोडैक्शन वारंट पर लेकर गिरफतार करके अदालत से 3 दिन के पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया है।

मोटरसाईकिल चोरी करने के मामले में तिन आरोपी गिरफ्तार-

चोरी की गई मोटरसाईकिल भी बरामद-

थाना शहर रेवाडी पुलिस ने मोटरसाईकिल चोरी करने के मामले में तीन आरोपियो को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार किए गए आरोपियो की पहचान लाधुवास निवासी आशीष पुत्र राजकुमार, खडगवास निवासी दीपक पुत्र राधेश्याम व हुसैनपुर निवासी सतपाल पुत्र धनीराम के रुप में हुई है। जांचकर्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता जितेन्द्र निवासी मोहल्ला संघीकाबास ने पुलिस मे अपनी दी हुई शिकायत में बताया की गत 27 मार्च 2021 को मै अपनी रायल इन्फिल्ड मोटरसाईकिल लेकर विराट अस्पताल रेवाडी मे गया था। मै मोटरसाईकिल अस्पताल के बाहर खडी करके अन्दर मेरे दोस्त से मिलने चला गया था। कुछ समय बाद मै अस्पताल से बाहर आया था तो कोई लडका मेरी मोटरसाईकिल को चोरी करके ले गया। पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज करके जांच शुरु कर दि थी। मामले मे सलिंप्त मुख्य आरोपी आरोपी दिपक पुत्र राधेश्याम निवासी खडगवास थाना शहर रेवाडी मे चोरी के किसी दुसरे मामले मे गिरफतार किया गया था। तब पुलिस ने आरोपी दिपक उपरोक्त को गिरफतार करके अदालत से एक दिन के पुलिस रिमाण्ड पर लिया था। पुछताछ के दोरान बतलाया की उसने मोटरसाईकिल चोरी करके आशिश पुत्र राजकुमार निवासी लाधूवास को बेची है। पुलिस ने मामले मे आगामी कार्यवाही करते हुए चोरी की मोटरसाईकिल खरीदने वाले आशिश पुत्र राजकुमार निवासी लाधूवास को मंगलवार को गिरफतार करके चोरी की गई मोटरसाईकिल भी बरामद कर ली है। तथा चोरी की वारदात मे शामिल दुसरे साथी आरोपी सतपाल पुत्र धनीराम निवासी हुसैनपुर को आज गिरफतार  कर लिया है।


नशीला पदार्थ गांजा बेचने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, 106 ग्रांम गांजा बरामद-


थाना धारुहेडा पुलिस ने नशीला पदार्थ बेचने वालो के खिलाफ कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करके उसके कब्जा से कुल 106 ग्रांम गांजा बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान उतरप्रदेश के जिला बरेली के संजय नगर तीन मुर्ति चोराहा हाल किराएदार रामजस नगर धारुहेडा निवासी सागरपाल के रुप में हुई है। जांचकर्ता ने बताया कि मंगलवार को गस्त के दौरान पुलिस को हनुमान मन्दिर के पिछे वाली गली मे से सोहना रोड की तरफ से एक व्यक्ति अपने हाथ मे सफेद रंग की पोलिथीन लेकर आता हुआ दिखाई दिया। वह युवक पुलिस को देखकर वापिस मुडकर भागने लगा जिसको पुलिस ने शक के आधार पर काबू करके उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम पुत्र राजेशपाल निवासी संजय नगर तीन मुर्ती चोराहा बरेली थाना बारादारी जिला बरेली यु.पी. हाल किरायेदार रामजस नगर धारुहेडा बतलाया तथा पोलिथीन को खोलकर चैक किया तो उसमे कुल 106 ग्रांम गांजा बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ थाना धारुहेडा मे एनडीपिएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफतार कर लिया है।


12 अप्रैल 2021 को पुलिस कमिश्नरेट, गुरुग्राम मे भर्ती किये जायेंगे विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) -

12 अप्रैल को होने वाली एसपीओ की भर्ती मे भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिक, सैंट्रल आम्र्ड पुलिस फोर्स से सेवानिवृत हुए कर्मचारी, HSISF व HAP-819 हरियाणा से हटाए गए कर्मचारी हिस्सा ले सकते है। 

पुलिस महानिदेशक हरियाणा पंचकुला के आदेश की अनुपालना मे पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय गुरुग्राम में एक वर्ष के अनुबंध आधार पर विशेष पुलिस अधिकारी के पद पर भर्ती की जाएगी। वर्तमान मे 10 SPO,S के पद पुलिस कमिश्नरेट, गुरुग्राम मे रिक्त है और इसके अतिरिक्त उक्त भर्ती प्रकिया मे 20 आवेदको को SPO के पद के लिए WAITING LIST मे रखा जाएगा। जिनको आगामी समय मे रिक्तियो के अनुसार SPO  के पद पर चयनित किया जाएगा। उक्त भर्ती प्रक्रिया कार्यालय पुलिस आयुक्त गुरुग्राम निकट राजीव चौक में दिनांक 12 अप्रैल 2021 को समय 8:00 सुबह से 5:00 बजे तक की जाएगी अतः आपसे अनुरोध है कि योग्य उम्मीदवार समय पर जाकर भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकता है। भर्ती प्रकिया के दौरान सभी आवेदको को सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के सन्दर्भ मे जारी हिदायतो की पालना दृढता से करनी होगी।

बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को एक साल की सजा दो हजार रुपये जुर्माना

बावल थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने एक साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषी युवक जिला झज्जर के गांव छारा निवासी भीम सिंह है।

 

बावल क्षेत्र के एक गांव स्थित ईंट-भट्ठा पर रहने वाले व्यक्ति ने 9 अगस्त 2019 को अपनी शिकायत में कहा था कि उनकी नाबालिग बेटी दसवीं कक्षा की छात्रा है। 9 अगस्त को उनकी बेटी ईंट-भट्ठा पर बनी पानी की टंकी के पास कपड़े धो रही थी। इसी दौरान झज्जर के गांव छारा निवासी भीम सिंह ने नाबालिग के साथ अश्लील बातें शुरू कर दी। युवक ने नाबालिग से उसके साथ चलने के लिए कहा। इसी दौरान छात्रा ने शोर मचा दिया तथा आवाज लगा अपनी मां को बुला लिया तो आरोपी मौके से फरार हो गया था। बावल थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 12 पोकसो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया तथा जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी युवक पहले भी स्कूल जाते समय छात्रा का पीछा कर चुका था तथा परेशान करता था। आरोपी युवक द्वारा साईकिल पर बैठने के लिए कहने, स्कूल जाते समय मै तुम्हे चाहता हू, मै तुम्हे प्यार करता हू जैसे शब्द बोलना, स्कुल के चक्कर लगाना व कभी कभी मेरे से बात कर लिया करो इन बातो के कहने को अदालत ने यौन उत्पीडन मानकर पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर भीमसिंह को पांच अप्रैल को अदालत ने दोषी करार दिया था। अदालत ने सात अप्रैल को भीम सिंह को एक साल की कैद व दो हजार रुपये की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरि.) - 9813263002

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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