Banka News: पूर्व निर्धारित परीक्षाएं घोषित कार्यक्रम के अनुसार कोविड प्रोटोकोल का शत-प्रतिशत पालन करते हुए की जाएगी आयोजित

ब्यूरो रिपोर्ट,ग्राम समाचार,बांका। 

आपदा प्रबंधन समूह (सीएमजी) की बैठक में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की समीक्षा के क्रम में बिहार राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए जिला पदाधिकारी,बांका द्वारा नियंत्रण हेतु विशेष अभियान चलाकर अनुपालन कराये जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये हैं, जिसका दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना हैः- सभी स्कूल, काॅलेज एवं कोचिंग संस्थान दिनांक 18.04.2021 तक बंद रहेंगे। पूर्व निर्धारित परीक्षाएं घोषित कार्यक्रम के अनुसार कोविड प्रोटोकाॅल का शत-प्रतिशत पालन करते हुए आयोजित की जायेगी। अनुमंडल पदाधिकारी, बांका वं शिक्षा पदाधिकारी, बांका इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। सभी दुकानें/प्रतिष्ठान संध्या 07ः00 बजे तक ही खुलेंगे। उक्त रोक भोजनालय, ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल पर लागू नहीं होगी। दुकानों/प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगाः- दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों/प्रतिष्ठनों के काउंटर पर दुकानदार कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करेंगे। दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में शोसल डिस्टेंसिंग मानकों (2 गज की दूरी ) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत्त चिन्ह्ति किया जाना है। रेस्टोरेंट/ढाबा/भोजनालय निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत का उपयोग करेंगे। होम डिलीवरी तथा टेक अवे सर्विस 

(Take away Service) का संचालन अनुमान्य होगा। सभी सिनेमा हाॅल बैठने की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत का उपयोग किया जाना है। सभी पार्कों एवं उद्योनों में मास्क का उपयोग तथा कोविड बचाव के अनुकूल व्यवहार करना अनिवार्य होगा। सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सरकारी कार्यालय में उप सचिव या समकक्ष तथा उनसे वरीय अधिकारी शत-प्रतिशत एवं उनसे कनीय अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी प्रतिदिन बारी-बारी 33 प्रतिशत उपस्थित रहेंगे। आवश्यक सेवाओं यथा-पुलिस, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन समूह, दूरसंचार डाक इतयादि से संबंधित विभागों पर ये शर्ते लागू नहीं होंगी। सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी। प्राईवेट कार्यालयों एवं संस्थाओं के व्यवसायिक/गैर व्यवसायिक कार्यालयों को 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी। औद्योगिक प्रतिष्ठनों पर यह बंधेज लागू नहीं होगा। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों-सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। अंतिम संस्कार के लिए 50 तथा श्राद्ध एवं विवाह के लिए 200 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। उपयुक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भा0दा0वि0 की धारा 188 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। अनुमंडल पदाधिकारी,बांका तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बांका एवं बेलहर उरोक्त निदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर कोविड सुरक्षिात्मक उपाय यथा-मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी इत्यादि का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। अपर समाहर्ता, बांका एवं पुलिस उपाधीक्षक (मु0), बांका उपरोक्त के संबंध में अपने स्तर से नियमित समीक्षा करते हुए अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। 

कुमार चंदन,ग्राम समाचार संवाददाता, बौंसी।

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Editor - कुमार चंदन,ब्यूरो चीफ,बाँका,(बिहार)

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