ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- जिला बाल संरक्षण इकाई, गोड्डा एवं वर्ल्ड विज़न के द्वारा पोड़ैयाहाट प्रखंड के कस्तूरी पंचायत के कैराडीह गाँव में जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों को बाल विवाह एवं बाल संरक्षण विषयों की जानकारी दी गयी एवं उन्हें जागरूक किया गया। जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी रितेश कुमार ने लोगों को जागरूक करते हुए, बाल संरक्षण से संबंधित विभिन्न विषय यथा- बाल विवाह, बाल श्रम, बाल दुर्व्यवहार, बाल तस्करी, बाल अधिकार, गुड टच, बैड टच, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, पोक्सो अधिनियम, चाइल्ड लाइन 1098, स्पॉन्सरशिप एवं फोस्टर केयर, दत्तक ग्रहण, पालना आदि की जानकारी दी। परामर्शी वरुण कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बाल विवाह कानूनन अपराध है, जिसमे दोषी को एक लाख का जुर्माना और दो वर्ष का कारावास का प्रावधान है। कानून की नजर में बाल विवाह की वैधता नहीं है, वह शून्य है। विवाह के लिए लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। इस कार्यशाला में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी रितेश कुमार, परामर्शी वरुण कुमार, वर्ल्ड विज़न के अमित कुमार, सुजीत नायक, निर्मल सिंह, एम्.सिंह, चांदशील हांसदा ग्रामीण- कौशल्या देवी, इंद्र देवी, मसुदन मुर्मू, मरांगमय टुडू एवं अन्य ने भाग लिया।
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