ग्राम समाचार गोड्डा, ब्यूरो रिपोर्ट:- अधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य पदार्थ के उत्पादन/भण्डारण/वितरण/प्रसंस्करण/लेबलिंग/पैकेजिंग/परिवहन/आयात-निर्यात/बिक्री आदि से सबंधित व्यवसाय हेतु फूड लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त किया जाना वैधानिक अनिवार्यता है।
अतः दिनांक-04.03.2021 को जिला खाद्य सुरक्षा प्रशासन गोड्डा की ओर से अभिहित अधिकारी-सह-अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा की अध्यक्षता में सभी खाद्य कारोबारियों के लिए लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन आवेदन प्राप्त करने हेतु कैम्प का आयोजन अनुमण्डल कार्यालय कैम्पस में किया जा रहा है।
कारोबारियों के लिए 12 लाख रूपये वार्षिक तक के लिए रजिस्ट्रेशन एवं 12 लाख से उपर के लिए स्टेट लाईसेंस अनिवार्य है ।रजिस्ट्रेशन अथवा स्टेट लाईसेंस के लिए निम्नलिखित कागजात साथ में लाना आवश्यक है:-
A .रजिस्ट्रेशन:-
(1) आवेदक का पहचान पत्र
(2) पासपोर्ट साईज फोटो 1 पीस
(3) व्यवसाय स्थल का पता का प्रमाण पत्र
(4) फिटनेस प्रमाण पत्र
(5) फीस-100 (एक सौ) रूपये प्रतिवर्ष
B स्टेट लाईसेंस:-
(1) अवेदक का पहचान पत्र
(2) व्यवसाय स्थल का पता का प्रमाण पत्र
(3) फिटनेस प्रमाण पत्र
(4) जी0एस0टी0 पेपर
(5) पानी का लैब रिपोर्ट
(6) फूड सैफ्टी मैनेजमेंट प्लान का स्व -अभिप्रमाणित पेपर
(7) ट्रेड लाईसेंस
(8) स्वघोषणा पत्र
(9) प्रोप्राईटर/डाईरेक्टर्स की सम्पूण विवरणी (पता/मो0नं0/ई0मेल आईडी आदि)
(10) फूड लाईसेंसिग के लिए फीस-खाद्य प्रतिष्ठान के अनुसार अभिहित अधिकारी-सह-अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा ने सभी खाद्य विक्रेताओं से अपील कि है कि खाद्य कारोबारकर्ता दिनांक-04.03.2021 को कैम्प में भाग लेकर अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन करना सुनिश्चित करें।साथ ही दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि सभी खाद्य विक्रेताओं का प्रतिष्ठान से संबंधित आवश्यक कागजात नहीं पाये जाने पर उनके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा कानून के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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