रेवाड़ी, 2६ फरवरी। प्रदेश सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र में नाम चढ़वाने की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दी है। यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु एवं उप सिविल सर्जन डा. अशोक कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने इसके लिए हरियाणा जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम 2002 के नियम 10 (1) में संसोधन से संबंधित अधिसूचना भी जारी की है। उन्होंने बताया कि जिन बच्चों का जन्मप्रमाण पत्र बन चुका है लेकिन नाम का कॉलम खाली है ऐसे बच्चों के अभिभावक जन्मप्रमाण पत्र में बच्चे का नाम लिखवा सकते हैं।
अभी तक जन्म प्रमाण पत्र के लिए लोगों को चंडीगढ़ जाना पड़ता था लेकिन अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा यहां यह भी बता दें कि यह नई सुविधा नगर परिषद व नगर पालिकाओं में ही मिलेगी। अभिभावकों को सिर्फ आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। हरियाणा स्वास्थ्य महानिदेशक कार्यालय की ओर से पत्र जारी कर 2024 तक का समय दिया गया है। प्रदेश सरकार के इस नियम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
डा. अशोक कुमार ने बताया कि सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी तक भी जन्मप्रमाण पत्र नहीं बना है, सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियम से जन्म प्रमाण पत्र बनाने में आसानी होगी। यहां यह भी बता दें कि जन्मप्रमाण पत्र न होने के कारण अभिभावकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, अब इससे उन्हें निजात मिलेगी। वे नप व नपा कार्यालयों में जाकर अपने बच्चों के जन्मप्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। जन्मप्रमाण पत्र बनने के बाद ही आधार कार्ड में बच्चों का नाम दर्ज हो सकेगा। इसके अलावा किसी भी सरकारी व निजी अस्पताल व घर पर पैदा होने वाले बच्चों का जन्मप्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है। बिना इसके स्कूलों में दाखिला नहीं होता तथा अन्य कई कार्यों के लिए भी जन्म प्रमाण पत्र जरूरी हो गया है। अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों का रिकार्ड स्वयं नगर परिषद व नगर पालिका के रिकार्ड में आ जाता है। लेकिन उसमें अस्पताल का नाम, बच्चे का जन्मदिन व बच्चे के माता-पिता का नाम हीं लिखा होता है। बच्चे का नाम नहीं। इसलिए सरकार की ओर से यह सुविधा दी गई है।
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