रेवाड़ी, 6 जनवरी। हरियाणा सरकार द्वारा घोषित नियंत्रित क्षेत्रों में अवैध निर्माण न हो इस संबंध में डीसी यशेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को नगर योजनाकार एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में डीटीपी देवेन्द्र पाल, क्षेत्रानुवेशक अनिल कुमार, ईओ नप अभय सिंह व सचिव नगर पालिका धारूहेडा समयपाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहें।
डीसी यशेंद्र ने निर्देश दिए कि अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण न हो उसके लिए विभाग द्वारा उचित कदम उठाए जाएं। अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए सभी विभाग तालमेल से कार्य करें। बैठक में बताया कि अवैध निर्माण व अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ तीन मुकदमे जिनमें एक बावल, एक धारूहेड़ा व एक रेवाड़ी में दर्ज करवाए गए है तथा विभाग द्वारा भविष्य में अवैध निर्माण पर तोडफ़ोड़ की कार्रवाई जारी रहेगी।
घोषित नियंत्रित क्षेत्रों में बिना अनुमति नहीं करें निर्माण : डीसी यशेन्द्र सिंह ने बताया कि अवैध निर्माण करने व नियमों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध डीटीपी विभाग द्वारा निर्माण को गिराया जा सकता है। इस प्रकार के अपराध के लिए न्यायालय द्वारा 3 वर्ष तक के कारावास या 10 से 50 हजार रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान भी है। इसलिए आम लोगों को सचेत किया जाता है कि वे नियंत्रित क्षेत्रों या नगरीय क्षेत्रों में महानिदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा चंडीगढ से अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण, पुर्ननिर्माण या अनाधिकृत कॉलोनी की स्थापना न करें व ऐसी अनाधिकृत कॉलोनी में प्लॉट न खरीदें।
डीटीपी कार्यालय के साथ ही वेबसाइट पर प्राप्त करें जानकारी : डीसी ने बताया कि उक्त अधिनियमों से संबंधित कोई भी जानकारी व सूचना प्राप्त करने के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला नगर योजनाकार के कार्यालय में हुडा भवन, प्रथम तल, सेक्टर -1 रेवाड़ी से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा रेवाड़ी जिले में घोषित नियंत्रित क्षेत्र या नगरीय क्षेत्रों की सूचना विभाग की वेबसाइट http://www.tcpharyana.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें