ग्राम समाचार, पाकुड़। उपायुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देशानुसार पाकुड़ जिले के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का शस्त्र (पिस्टल/रिवाल्वर) का सत्यापन एवं संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्ति का वर्ष-2021 के लिये नवीकरण का कार्य किया जाना है इस कार्य का निष्पादन शस्त्र दण्डाधिकारी द्वारा किया जाएगा सोमवार से समाहरणालय स्थित जिला सामान्य शाखा के कार्यालय प्रकोष्ठ में सत्यापन कार्य शुरू हो गया है आगामी 17 जनवरी तक अनुज्ञप्तिधारियों का शस्त्र (पिस्टल/रिवाल्वर) सत्यापन एवं नवीकरण किया जाएगा।अनुज्ञप्तिधारी समाहरणालय स्थित जिला सामान्य शाखा के कार्यालय प्रकोष्ठ में सुबह 10.30 पूर्वाह्न से अपराह्न 03.00 बजे तक अपने शस्त्र का सत्यापन करा सकते हैं शस्त्र (पिस्टल/रिवाल्वर) सत्यापन एवं नवीकरण की अंतिम तिथि 17 जनवरी है.सामान्य शाखा पदाधिकारी लक्ष्मी नारायण किशोर ने सभी थाना/ओ0पी0 प्रभारी को अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत संबंधित शस्त्र-पिस्टल/रिवाल्वर अनुज्ञप्तिधारियों को इस आशय की सूचना चैकीदारों, दफादारों एवं अन्य द्रूतगामी माध्यम से यथाशीघ्र देना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.वहीं, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी को भी शस्त्र-पिस्टल/रिवाल्वर का निरीक्षण एवं संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीकरण व सत्यापन की सूचना पंचायत सेवक, राजस्व उप निरीक्षक एवं अन्य क्षेत्रीय कर्मियों के माध्यम से देना सुनिश्चित करने को कहा है।
Pakur News: उपायुक्त ने सभी बीडीओ व थाना प्रभारियों को दिया अनुज्ञप्तिधारियों को सूचना देने का निर्देश
ग्राम समाचार, पाकुड़। उपायुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देशानुसार पाकुड़ जिले के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का शस्त्र (पिस्टल/रिवाल्वर) का सत्यापन एवं संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्ति का वर्ष-2021 के लिये नवीकरण का कार्य किया जाना है इस कार्य का निष्पादन शस्त्र दण्डाधिकारी द्वारा किया जाएगा सोमवार से समाहरणालय स्थित जिला सामान्य शाखा के कार्यालय प्रकोष्ठ में सत्यापन कार्य शुरू हो गया है आगामी 17 जनवरी तक अनुज्ञप्तिधारियों का शस्त्र (पिस्टल/रिवाल्वर) सत्यापन एवं नवीकरण किया जाएगा।अनुज्ञप्तिधारी समाहरणालय स्थित जिला सामान्य शाखा के कार्यालय प्रकोष्ठ में सुबह 10.30 पूर्वाह्न से अपराह्न 03.00 बजे तक अपने शस्त्र का सत्यापन करा सकते हैं शस्त्र (पिस्टल/रिवाल्वर) सत्यापन एवं नवीकरण की अंतिम तिथि 17 जनवरी है.सामान्य शाखा पदाधिकारी लक्ष्मी नारायण किशोर ने सभी थाना/ओ0पी0 प्रभारी को अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत संबंधित शस्त्र-पिस्टल/रिवाल्वर अनुज्ञप्तिधारियों को इस आशय की सूचना चैकीदारों, दफादारों एवं अन्य द्रूतगामी माध्यम से यथाशीघ्र देना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.वहीं, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी को भी शस्त्र-पिस्टल/रिवाल्वर का निरीक्षण एवं संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीकरण व सत्यापन की सूचना पंचायत सेवक, राजस्व उप निरीक्षक एवं अन्य क्षेत्रीय कर्मियों के माध्यम से देना सुनिश्चित करने को कहा है।
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