ब्यूरो रिपोर्ट, बांका। जिला पदाधिकारी बांका एवं सचिव बिहार राज्य मदरसा बोर्ड पटना के अनुसार वर्ग फोकनिया/ मौलवी परीक्षा- 2021 का दिनांक 11/01/2021 से 16/01/2021 तक परीक्षा 8:45 बजे पूर्वा० से 12:00 बजे मध्य तक प्रथम पाली एवं 1:45 बजे अप० से 5:00 बजे अप० तक द्वितीय पाली में संपन्न होगी। घोषित परीक्षा कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इस आशका से इंतजार नहीं किया जा सकता है कि, परीक्षा केंद्र के आसपास किसी व्यक्ति द्वारा मटरगश्ती, पुर्जे, किताब तथा किसी अन्य लेखन सामग्री बांटने या अन्य ऐसा कार्य किया नहीं किया जाए। जिसे परीक्षा की स्वच्छता प्रभावित हो सके। अनुमंडल क्षेत्र के बांका प्रखंड में स्थापित कुल- 04 (चार) परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का संचालन सुव्यवस्थित, स्वच्छ, कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण तरीके से
संपन्न कराने तथा विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला पदाधिकारी बांका द्वारा सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। फोकनिया/ मौलवी परीक्षा 2021 के लिए बनाए गए 04 (चार) परीक्षा केंद्र निम्न प्रकार हैं। सार्वजनिक इंटर कॉलेज सर्वोदय नगर, बांका, केंद्र कोड, सार्वजनिक डिग्री कॉलेज सर्वोदय नगर बांका, केंद्र कोड, सार्वजनिक उच्च विद्यालय सर्वोदय नगर बांका, केंद्र कोड, टी०आर०पी० एस० उच्च विद्यालय काकवारा बांका, में परीक्षा होना है। अनुमंडल पदाधिकारी बांका दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा-144 (1) एवं (2) हेतु निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त 04 (चार) परीक्षा केंद्रों पर 200 मीटर की परिधि में दिनांक 11/01/2021 से दिनांक 16/01/2021 तक परीक्षा 8:45 बजे पूर्वा० से 12:00 बजे मध्य तक प्रथम पाली एवं 1:45 बजे अप० से 5:00 अप० तक निम्न निम्न निषेधाज्ञा लागू किया गया है।
• 5 या अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र नहीं होंगे। ( विधि व्यवस्था में तैनात पदाधिकारी पुलिस बल, विद्यालय में आने जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्मियों को छोड़कर)
• परीक्षा केंद्र के आसपास किसी व्यक्ति द्वारा 200 मीटर की परिधि में मटरगश्ती करने, पुर्जे, किताब एवं किसी अन्य लेखन सामग्री बांटने या अन्य ऐसा कार्य करने जिससे परीक्षा के स्वच्छता प्रभावित होती है। वैसे वर्णित कार्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध घोषित किए गए हैं।
• उक्त अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत परीक्षा में नकल करने अथवा किसी के द्वारा नकल कराने में सहयोग करना अपराध है।
• उक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध संदर्भगत अधिनियम में अधिकतम 6 महीने और कम से कम 1 महीने के कारावास अथवा ₹2000 जुर्माना या दोनों से दंडित होंगे।
• गस्ती, स्टेटिक, पुलिस पदाधिकारी एवं केंद्र अधीक्षक का दायित्व होगा कि, वे इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
• परीक्षा केंद्रों के आसपास अवस्थित फोटोस्टेट की दुकानें दिनांक 11/01/2021 से 16/01/2021 तक के लिए दिनभर बंद रहेगी।
कुमार चंदन ग्राम समाचार संवाददाता बौंसी।
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